नामांतरण को 5 दिन से ज्यादा नहीं अटका पाएंगे पटवारी, अब छठे दिन स्वतः स्वीकृत हो जाएगा
नामांतरण को 5 दिन से ज्यादा नहीं अटका पाएंगे पटवारी, अब छठे दिन स्वतः स्वीकृत हो जाएगा
टाइम्स ऑफ डेजर्ट
जयपुर : म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए राजस्व विभाग ने ऑटोमोड पर कर दिया है। अब पटवारी 5 दिन से ज्यादा किसी का म्यूटेशन और रजिस्ट्री को नहीं रोक सकेंगे। तहसीलदार को भी 7 दिन में निस्तारण करना होगा। डेडलाइन से ज्यादा बिना काम रोका तो फाइल ऑटोमैटिक स्वीकृत होकर आगे बढ़ जाएगी।
आमतौर पर कृषि अथवा व्यावसायिक भूमि केम्यूटेशन भरने की एवज में रिश्वत मांगने पर पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के एसीबी के हाथो ट्रैप की कार्रवाई के मामले सामने आते हैं। प्रदेश में जिला स्तर पर सतर्कता समितियों में भी सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि का नामांतरण करने में की होती है। नई व्यवस्था से जमीन खरीदने, बेचने और पैतृक जमीन में नाम जोड़ने का काम अब आसान हो गया है।
पटवारी से लेकर सरपंच और तहसीलदार को 32 दिन में निस्तारण करना होगा, नहीं तो फाइल ऑटोमैटिक स्वीकृत हो जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए निबंधक, राजस्व मण्डल द्वारा पटवारी आदि एसएसओ आईडी काई-धरती सॉफ्टवेयर पर मैपिंग करवाया गया है।
- कैसे होगा ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन
आवेदक अपना खाता पोर्टल या ई-धरती पर दस्तावेज अपलोड करेगा। जो संबंधित पटवार मंडल के पटवारी की आईडी पर प्रदर्शित होंगे। रजिस्ट्रेशन के पांच दिन के अंदर पटवारी को सभी दस्तावेजों की जांच कर सरपंच की आई-डी पर फॉरवर्ड करना होगा। पटवारी पांच दिन तक आवेदन की फाइल को पेंडिंग रखता है तो पांच दिन बाद ऑटोमेटिक स्वीकृत होकर ग्राम पंचायत के सरपंच की आई-डी पर फॉरवर्ड हो जाएगी ।
सरपंच के पास निस्तारण के लिए 20 दिन का समय होता है। सरपंच 20 दिन तक फाइल की निस्तारण नहीं करता है। तो वह स्वतः : ही स्वीकृत होकर तहसीलदार की आई-डी पर फॉरवर्ड हो जाएगी। इस प्रोसेस में आमजन को राहत मिलेगी तथा नामांतरण जल्दी से जल्दी प्रक्रिया से गुजरते हुए समय पर पूरे होंगे। जिससे आम जन को कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ।
- औपचारिकता पूरी होने के बाद नहीं रुकेगा काम
दस्तावेज अपलोड करने के बाद पटवारी दस्तावेज की जांच करेगा। कोई कमी होने पर पटवारी कमेंट करके आवेदक को वापस भेजेगा। सभी दस्तावेज पूरे होने पर पटवारी को फाइल अप्रूव कर सरपंच की आई-डी पर फॉरवर्ड करना होगा। आवेदक द्वारा सभी औपचारिकता पूरी होने के बाद किसी भी स्तर पर काम को रोका नहीं जा सकेगा।
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