पशुपालक द्वारा पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर लगेगा जुर्माना - उपखंड अधिकारी संवाददाता बालोतरा बालोतरा। जिला कलक्टर राजेंद्र विजय के निर्देशानुसार बालोतरा शहर मुख्यालय पर आवारा पशुओं की अत्यधिक संख्या से आमजन व वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवारा पशुओं को बालोतरा शहर के नजदीकी गौशालाओं में स्थानांतरण करने हेतु उपखण्ड अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को उपखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर परिषद आयुक्त मघराज डूडी, पशु पालन विभाग के प्रतिनिधि कार्मिक, राज्य सरकार अनुदान प्राप्त करने वाली गौशाला संचालक यथा मामड़िया गौशाला आकडली, मां आईनाथ गो सेवा समिति कलावा, अन्नपूर्णा गौशाला बालोतरा, श्री सोनगरा मामाजी गौ सेवा समिति मूंगड़ा, श्री गौशाला बालोतरा एवं श्री खेतेश्वर गौशाला समिति ब्रह्मधाम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में उपखंड अधिकारी राजेश कुमार द्वारा बालोतरा शहर मुख्यालय के मुख्य मार्गो सडको, गलियों में विचरण कर रहे समस्त आवारा पशुओं को नगर परिषद द्वारा वाहनों के माध्यम से गौशालाओं में स्थानांतरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त मघराज डूडी ने बताया कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ कार्मिकों की टीमों का गठन कर प्रतिदिन आवारा पशुओं को पकड़कर गौ शालाओं में स्थानांतरण करने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में उपस्थित गौशाला संचालक मामड़िया गौशाला आकड़ली ने 500 पशु, मां आईनाथ गौ सेवा समिति कलावा ने 100 पशु, अन्नपूर्णा गौशाला बालोतरा ने 50 पशु, श्री सोनगरा मामाजी गौ सेवा समिति मुंगडा ने 50 पशु, श्री गौशाला बालोतरा ने 50 पशु एवं श्री खेतेश्वर गौशाला समिति ब्रह्मधाम ने 50 पशु अपनी-अपनी गौशाला में स्थानांतरण कर रखने की सहमति प्रदान की। उपखंड अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा लोडिंग वाहनों से गौशालाओं में पशुओं के स्थानांतरण कर संबंधित गौशाला संचालकों से सुपुर्दगी की व्यवस्था की जाएगी। पशु विभाग की टीम द्वारा उक्त छोड़े गये समस्त पशुओं की गौशाला में तत्काल टैगिंग की जानी सुनिश्चित करेंगे। नगर परिषद की टीम द्वारा गौ शालाओं में छोड़े गये समस्त पशुओं को संबंधित गौशाला संचालकों द्वारा उपखंड कार्यालय की अनुमति के बिना पुनः पशुपालक को नहीं सौंपा जायेगा। उन्होंने बालोतरा शहर मुख्यालय में समस्त पशुपालकों को अपने स्वयं के पालतु पशुओं को सड़को पर आवारा नहीं छोड़ने हेतु नगर परिषद द्वारा माईक एवं समाचार पत्रों व जनप्रतिनिधियों के माध्यम प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यदि कोई पशुपालक द्वारा अपने पशुओं को आवारा विचरण करने हेतु छोड़ा गया तो पशुओं को पकड़कर गौ शालाओं में भेजा जायेगा एवं संबंधित पशु पालक पर नगर परिषद के प्रावधान अनुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।