बाड़मेर : शहर में बिजली चोरी से आरओ प्लांट संचालित कर पानी बेचने का मामला सामने आया हैं। इस मामले की सूचना मिलने पर सतर्कता विंग ने कार्यवाही करते हुए बिजली चोरी पकड़कर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध 2.47 लाख रूपए का जुर्माना लगाया । जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि बुधवार रात को बिजली चोरी की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तकता जोधपुर के निर्देशानुसार अधिशाषी अभियंता सतर्कता जोधपुर डिस्कॉम, बाड़मेर सुरेश सेठिया मय टीम, त्रिलोकचंद थानाधिकारी विद्युत चोरी निरोधक थाना मय टीम, शहर प्रथम बाड़मेर के कनिष्ठ अभियंता राणमल खत्री मय टीम द्वारा शहर के दानजी के होदी स्थित के.एम. इंटरप्राईजेज के नाम से संचालित आर.ओ प्लांट के परिसर की रात्रि करीब 1.30 बजे आकस्मिक जांच की गई, जहां पर उपभोक्ता चुतरसिंह पुत्र वीरमसिंह द्वारा 12 किलोवॉट के विद्युत कनेक्शन के अतिरिक्त विद्युत पोल से अवैध सर्विस लाईन जोड़कर विद्युत चोरी कर पानी के केन व ठण्डा पानी करके बेचा जा रहा था। मौका जांच के बाद सतर्कता जांच प्रतिवेदन भरकर 247606 रूपए का जुर्माना लगाया गया । दो अवैध मॉडिफाईड ट्रांसफॉर्मर भी पकड़े - अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिले के सेड़वा उपखण्ड में अधिशाषी अभियंता सतर्कता जोधपुर डिस्कॉम, बाड़मेर सुरेश सेठिया मय टीम द्वारा इस सप्ताह कार्यवाही करते हुए दो स्थानों पर अवैध मॉडिफाईड ट्रांसफॉर्मर बरामद किए गए। इसमें उस्मान पुत्र संजर मोहम्मद निवासी बुरहान का तला के खिलाफ 1.02 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। जबकि मोहम्मद रहीम पुत्र रसलू निवासी बुरहान का तला के विरूद्ध 30068 रूपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें मोहम्मद रहीम द्वारा उक्त जुर्माना राशि 20 सितंबर को जमा कर दी गई । नोटिस के 7 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी ।